CG BEROJGARI BHATTA YOJANA 2023 APPLY ONLINE FOR छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना

CG BEROJGARI BHATTA YOJANA 2023 APPLY ONLINE FOR छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना
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CG BEROJGARI BHATTA YOJANA 2023 : छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारंभ की गयी है । इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त बेरोजगार युवाओं को मिलेगा ।

CG BEROJGARI BHATTA YOJANA 2023 APPLY ONLINE FOR छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना
CG BEROJGARI BHATTA YOJANA 2023 APPLY ONLINE FOR छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना

Table of Contents

CG BEROJGARI BHATTA YOJANA ALL DETAILS छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना

छत्तीसगढ़ की योजनायोजना से सम्बंधित जानकारी
योजना का नाम ?CG BEROJGARI BHATTA YOJANA 2023
योजना किसके द्वारा शुरू की गई ? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा
योजना कब शुरू की गई ?2023
किस राज्य की योजना है ? सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
योजना का उद्देश्य क्या है ?राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु योजना
योजना के लाभार्थी कौन ?छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवक
किस वित्तीय वर्ष में ? 2023
आवेदन प्रक्रिया कैसी है ?ऑनलाइन
नोडल विभाग छत्तीसगढ़ शल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?www.berojgaribhatta.cg.nic.in
CG BEROJGARI BHATTA YOJANA 2023

1. योजना का नाम

  • छत्तीसगढ़ की इस योजना का नाम “बेरोजगारी भत्ता योजना” होगा।

2. योजना का विस्तार एवं प्रारंभ-

  • यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगी।
  • यह योजना 01.04.2023 से लागू होगी

3. छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना परिभाषा

  • पारिवारिक आय– आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय ।
  • परिवार– परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे तथा आश्रित माता-पिता से है।
  • आय प्रमाण– परिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, जो बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 01 वर्ष के अंदर ही बना हो ।
  • निवास प्रमाण – सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला का निवास प्रमाण ।
  • कौशल प्रशिक्षण– इस योजना में कौशल प्रशिक्षण से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित कौशल विकास योजना के तहत प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण से है।

4. Eligibility for CG Berojgari Bhatta Yojana पात्रता की शर्तें

  1. आवेदक, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो ।
  2. आवेदन किये जाने वाले वर्ष की 01 अप्रैल को, आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष तक हो ।
  3. आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से, न्यूनतम हायर सेकेण्डरी ( 12वीं) परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
  4. छत्तीसगढ़ के किसी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष की 01 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो।
  5. आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्त्रोत न हों एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपये 2,50,000/- से अधिक न हो

5. अपात्रता की शर्तें-

  1. यदि किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जायेगा जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन कराने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा। उम्र और रोजगार पंजीयन की वरिष्ठता दोनो समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो।
  2. आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप-डी को छोड़कर, अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा।
  3. यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा।
  4. पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
  5. ऐसे पेंशनभोगी जो 10,000 रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
  6. ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले असेस्मेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
  7. अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृतआर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।

6. आवेदन की प्रक्रिया-

  1. बेरोजगारी भत्ता योजना के लिये, प्रतिवर्ष संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा ।
  2. छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता के लिए रोजगार विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल cg berojgari bhatta official website www.berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाईन आवेदन करना होगा। केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
  3. बेरोजगारी भत्ता हेतु पोर्टल में आवेदन करने के लिए आवेदक को सर्वप्रथम अपना मोबाईल नम्बर प्रविष्ट करना होगा तथा मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. की प्रविष्टि सत्यापन के लिये करना होगा। ओ.टी. पी. सत्यापन उपरान्त आवेदक को पोर्टल में लॉग-इन हेतु पासवर्ड बनाना होगा। पंजीकृत मोबाईल नंबर एवं पासवर्ड के आधार पर बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में आवेदन के लिये लॉग-इन करना होगा।
  4. बेरोजगारी भत्ता के ऑनलाईन आवेदन में आवेदक को अपनी सभी जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, आधार नंबर, जीवित रोजगार पंजीयन नंबर आदि प्रविष्ट करना होगा तथा छत्तीसगढ़ का स्थानीय
  5. निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिये 10वीं की अंक सूची, पात्रता हेतु 12वीं की अंक सूची, पासपोर्ट साईज का नवीनतम कलर फोटो, आधार कार्ड ( उन्हीं आवेदकों को आधार कार्ड अपलोड करना होगा जिनका आधार नंबर उनके राशन कार्ड में उल्लेखित आधार नंबर से पोर्टल के माध्यम से सत्यापित नहीं हुआ है) तथा जीवित रोजगार पंजीयन पहचान पत्र (X-10) को पी.डी.एफ. फॉर्मेट में अपलोड करना होगा ।
  6. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन में निवास के पता के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के क्षेत्र का पता देना होगा जहाँ से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिये उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को, अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय क्षेत्र के निवास का पता प्रविष्ट करना होगा।
  7. पोर्टल में बेरोजगारी भत्ता का ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदक आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। इस प्रिंट आउट के साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित स्थान एवं समय पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान एवं समय की सूचना आवेदक को पोर्टल के उसके डैशबोर्ड से प्राप्त होगा। इस डैशबोर्ड से उसे अपने पात्रता / अपात्रता, अपील पर लिए गये निर्णय, बेरोजगारी भत्ता के रूप में भुगतान की गई राशि, कौशल प्रशिक्षण के ऑफर आदि की जानकारी प्राप्त होगी।

7. स्वीकृति प्रक्रिया-

बेराजगारी भत्ता योजनांतर्गत, पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन करने वाले आवेदकों की पात्रता निर्धारण के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

  1. रोजगार विभाग द्वारा राज्य के सभी जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य नगर पालिका अधिकारी को इस योजना के पोर्टल का यूजर आई. डी. एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा, तथा इस कार्य हेतु उनके द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को भी यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य नगर पालिका अधिकारी, प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उनके द्वारा गठित कलस्टर का यूजर आई. डी. एवं पासवर्ड बनाएंगें।
  2. इस यूजर आई. डी. एवं पासवर्ड से वे अपने जनपद पंचायत / नगरीय निकाय के ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों को सहपत्रों सहित डाउनलोड कर उनका प्रिंट निकालेंगे तथा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई प्रविष्टियों का भौतिक सत्यापन कलस्टर स्तर पर आवेदक के मूल प्रमाण पत्रों एवं आवेदक द्वारा लाये गये आवेदन के प्रिंट आउट से चेक लिस्ट (प्रपत्र – 01 ) के अनुसार करायेंगे।
  3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आवेदकों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिये बुलाया जायेगा तथा इसके लिये निर्धारित तिथि, समय, स्थान आदि की जानकारी की प्रविष्टि ऑनलाईन पोर्टल में उनके द्वारा की जायेगी, यह प्रविष्टि सत्यापन तिथि से कम से कम 03 दिन पूर्व करना अनिवार्य होगा। सत्यापन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावेगा।
  4. आवेदकों की सुविधा एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार करने के लिये 5-6 ग्राम पंचायतों या वार्डों का कलस्टर बनाकर, कलस्टर क्षेत्र के किसी स्कूल या सामुदायिक भवन या अन्य किसी उपयुक्त स्थान में आवेदकों कों बुलाया जाएगा। ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिये 10वीं की अंक सूची, पात्रता हेतु 12वीं की अंक सूची, पासपोर्ट साईज का नवीनतम कलर फोटो, आधार कार्ड ( उन्हीं आवेदकों को आधार कार्ड अपलोड करना होगा जिनका आधार नंबर उनके राशन कार्ड में उल्लेखित आधार नंबर से पोर्टल के माध्यम से सत्यापित नहीं हुआ है) तथा जीवित रोजगार पंजीयन पहचान पत्र (X-10) को पी.डी.एफ. फॉर्मेट में अपलोड करना होगा ।
  5. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन में निवास के पता के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के क्षेत्र का पता देना होगा जहाँ से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिये उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को, अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय क्षेत्र के निवास का पता प्रविष्ट करना होगा।
  6. पोर्टल में बेरोजगारी भत्ता का ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदक आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। इस प्रिंट आउट के साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित स्थान एवं समय पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान एवं समय की सूचना आवेदक को पोर्टल के उसके डैशबोर्ड से प्राप्त होगा। इस डैशबोर्ड से उसे अपने पात्रता / अपात्रता, अपील पर लिए गये निर्णय, बेरोजगारी भत्ता के रूप में भुगतान की गई राशि, कौशल प्रशिक्षण के ऑफर आदि की जानकारी प्राप्त होगी।

8. अपील एवं शिकायत की प्रक्रिया एवं उसका निराकरण-

  1. जनपद पंचायत / नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ता हेतु अपात्र की अनुशंसा किये गये आवेदक, यदि इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो इसके विरूद्ध अधिकतम 15 दिवस में पोर्टल में सुसंगत तथ्यों सहित ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। आवेदक द्वारा किए गये अपील का निराकरण कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच कर अधिकतम 15 दिवस में किया जावेगा। अपील पर लिए गये निर्णय की प्रति संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, जिसे वे पोर्टल में अपलोड करेंगे।
  2. यदि जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा किसी अपात्र आवेदक को पात्र कर दिया गया है तो इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सुसंगत प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि के साथ शिकायत कर सकता है। इस शिकायत पर अधिकतम 15 दिवस में सुनवाई कर निर्णय लिया जावेगा, तथा निर्णय की प्रति संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, जिसे वे पोर्टल में अपलोड करेंगे। शिकायत सही पाये जाने पर आवेदक का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जावेगा तथा उसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी ।

9. बेरोजगारी भत्ता का भुगतान-

  1. योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण ( रोजगार पक्ष ) नवा रायपुर द्वारा प्रतिमाह 2500 रूपये का भुगतान, हितग्राही के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ( डी. बी. टी.) द्वारा किया जायेगा।
  2. आवेदन करते समय आवेदक को अपने बचत बैंक खाता (सेविंग बैंक एकाउंट) के खाता क्रमांक, आई.. एफ.एस.सी. कोड की सही जानकारी देना अनिवार्य होगा। बैंक खाता में त्रुटि के कारण भुगतान नहीं हो पाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

10. बेरोजगारी भत्ता की अवधि-

• इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र आवेदक को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि हितग्राही विशेष को एक वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन प्राप्त नहीं होता है तो इस अवधि को एक और वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. कौशल प्रशिक्षण –

  1. जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन हितग्राहियों को एक वर्ष की समयावधि में कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इंकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में पोर्टल में ऑनलाईन प्रविष्टि जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
  2. आवेदक द्वारा बेरोजगारी भत्ता के आवेदन में उल्लेखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय में कौशल विकास प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

12. बेरोजगारी भत्ता हितग्राहियों की समीक्षा-

  1. संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय नियमित रूप से प्रत्येक 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये पात्र हैं या नहीं । अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर और सुनवाई के पश्चात अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय पारित करेंगे तथा इसकी प्रविष्टि पोर्टल में करेंगे। इस स्थिति में रोजगार विभाग द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदाय करना बंद कर दिया जाएगा।
  2. यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राही को किसी प्रकार का रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त हो जाता है तो वह हितग्राही बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल में इसकी स्वयं तत्काल प्रविष्टि करेगा। यदि रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त होने की प्रविष्टि हितग्राही द्वारा नहीं की जाती है और अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी संबंधित नगरीय निकाय/ जनपद पंचायतों को प्राप्त हो जाती है तो वे उस हितग्राही का बेरोजगारी भत्ता तत्काल बंद करने की प्रविष्टि पोर्टल में करेंगे तथा उस हितग्राही के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करेंगे।

13. नोडल विभाग –

  • इस योजना के लिये नोडल विभाग कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग होगा। पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह ऑनलाईन बेरोजगारी भत्ता का भुगतान, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण ( रोजगार पक्ष ) द्वारा किया जायेगा ।

14. जिला स्तरीय समिति –

  • बेरोजगारी भत्ता योजना के व्यापक प्रचार- प्रसार, प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आवश्यक व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग का कार्य निम्नानुसार गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा:-
क्रमांकपदनामसमिति में स्थिति
1.कलेक्टरअध्यक्ष
2.मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतउपाध्यक्ष
3.जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय के आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारीसदस्य
4.उपसंचालक रोजगार / जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रसदस्य सचिव
5.महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्रसदस्य
6.उपसंचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालयसदस्य
7.लीड बैंक मैनेजरसदस्य
8.सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरणसदस्य
9.प्राचार्य / सहायक परियोजना अधिकारी जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेजसदस्य

15. निर्वचन संबंधी कठिनाईयों का निराकरण

उक्त निर्देशों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होने पर उसे राज्य शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर विभाग का विनिश्चय अंतिम एवं मान्य होगा ।

FAQ about CG BEROJGARI BHATTA YOJANA 2023

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना की अंतिम तिथि ?

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना की अंतिम तिथि की अभी घोषणा नहीं हुई है।

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023 में कहाँ आवेदन करें ?

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफिसियल वेबसाइट www.berojgaribhatta.cg.nic.in जाकर होगा ।

Chhattisgarh berojgari bhatta form download कहाँ से करें ?

Chhattisgarh berojgari bhatta form download करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें ।


cg berojgari bhatta 2023 pdf download

cg berojgari bhatta form 2023 pdf download करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

Cg berojgari bhatta list 2023 कहाँ से देखें ?

Cg berojgari bhatta list 2023 आपको आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिलेगी । छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता की आधिकारिक वेबसाइट है www.berojgaribhatta.cg.nic.in

CG Berojgari Bhatta Official Website

CG Berojgari Bhatta Official Website is www.berojgaribhatta.cg.nic.in

Berojgari Bhatta CG documents

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए योग्य उम्मीदवार के पास उसका आधार कार्ड पैन कार्ड जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र जीवित रोजगार पंजीयन रोजगार कार्यालय में होना चाहिए

Berojgari bhatta cg link

Berojgari Bhatta cg link is www.berojgaribhatta.cg.nic.in

उम्मीद है आपको छत्तीसगढ़ के CG BEROJGARI BHATTA YOJANA 2023 से संबंधित सारी जानकारी पसंद आई होगी। आने वाले समय में आपको छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में अन्य अपडेट भी इस लेख में मिलते रहेंगे

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