CG Forest Department All Schemes : छत्तीसगढ़ वन विभाग की सभी योजना के बारे में जानकारी इस लेख के माध्यम से दी जा रही है । इस लेख में छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है जैसे कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, सामूहिक सुरक्षा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, फूल इमली प्रसंस्करण कार्यवनधन विकास योजना आदि ।



Table of Contents
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना
प्रारंभ 1 जून 2021
उद्देश्य
- निजी क्षेत्र कृषकों, शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर ईमारती गैर ईमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक / औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन
- पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करना है।
- कृषकों की आय में वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि करते हुवे उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार लाना है।
- निजी भूमि पर रोपित तथा पूर्व से खड़े वृक्षों के पालन तथा काष्ठ के परिवहन नियमों को सुगम बनाया जाकर नागरिकों को निजी भूमि पर रोपण हेतु आकर्षित करना ।
- निजी तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाकर काष्ठ का उत्पादन बढ़ाया जाकर काष्ठ के आयात में उत्तरोत्तर कमी लाना तथा बनों में उपलब्ध काष्ठ पर जैविक दबाव को कम करते हुये वनों को सुरक्षित रखा जाना वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर बाद अनावृष्टि आदि को नियंत्रित करना भूमि के जलस्तर को उपर उठाना है।
- उद्योगों की लकड़ियों को आवश्यकताओं की पूर्ति बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन जी. डी. पी. में वृद्धि।
योजना का प्रावधान
- मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत एफ आर ए ( वन अधिकार पत्र चारक) हितग्राही अपने भूमि पर धान के बदले वृक्षारोपण करते है तो उसका पंजीयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है एवं रू. 10,000/- प्रोत्साहन राशि एक वर्ष पश्चात 03 वर्षों तक कृषि विभाग द्वारा प्रदाय किया जाता है। एफआरए हितग्राही यदि नये सिरे से वृक्षारोपण करते 10,000/- (दस हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि एक वर्ष पश्चात 1 बार वन विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- ग्राम पंचायतों द्वारा उनके पास उपलब्ध राशि से राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाता है. तो एक वर्ष पश्चात् सफल रोपण की दशा में 10000/- (दस हजार प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक बार वन विभाग द्वारा प्रदाय की जाएगी।
- संयुक्त प्रबंधन समितियों द्वारा उनके पास उपलब्ध राशि से राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाता है तो एक वर्ष पश्चात् सफल रोपण की दशा मे रू 10,000/- (दस हजार) प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक बार वन विभाग द्वारा प्रदाय की जाएगी।
शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना
शुरू होने की तिथि-
05 अगस्त 2020
उद्देश्य
प्रदेश के लगभग 12.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना संचालित है, जिसने संग्राहक परिवार के पंजीकृत मुखिया की आकस्मिक मृत्यु दुर्घटना जनित मृत्यु पूर्ण निःशक्तता एवं आशिक निःशक्तता की स्थिति में सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराया जाता है।
क्रियान्वयन का क्षेत्र
योजना का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के पंजीकृत पात्र तेंदूपत्ता संग्राहको एक होगा।
हितग्राहियों की पात्रता
योजना हेतु ऐसे संग्राहक जो निम्नलिखित अर्हताओं की पूर्ति करता ही पात्र होगे :-
- विगत 2 वर्षों के तेंदूपत्ता संग्राहक सर्वे पंजीयन रजिस्टर में संग्राहक का नाम तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के रूप में दर्ज हो।
- ऐसे संग्राहक जिसकी मृत्यु होने के पूर्व विगत 2 सीजन वर्षों में न्यूनतम 500-500 गती के
- संग्रहण हेतु भुगतान किया गया है।
- संग्राहक परिवार के मुखिया की आयु मृत्यु दिनांक अथवा दुर्घटना दिनांक को 15 वर्ष से अधिक हो तथा 50 वर्ष तक 1
संपर्क सूत्र
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास संघ मर्यादित वन चन भवन, सेक्टर 24 नया रायपुर अटल नगर
छात्रवृत्ति योजना
- (अ) छात्र छात्राओं हेतुपुरुस्कार
- (ब) प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना
- (स) व्यावसायिक वृत्ति योजना
- (द) गैरव्यावसायिक स्नातक शिक्षा हेतु अनुदान योजना
शुरू होने की तिथि-
- (अ) मंच छात्र/छात्राओं हेतु पुरूस्कार योजना वित्तीय वर्ष 2011-12
- (ब) प्रतिभाशाली शिक्षा वित्तीय वर्ष 2013-14
- (स) व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना वित्तीय वर्ष 2011-12
- (द) गैरव्यावसायिक स्नातक शिक्षा हेतु अनुदान योजना- वित्तीय वर्ष 2012-13
योजना का उद्देश्य
तेंदुपत्दूता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न छात्रवृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जो निम्न है-
- (अ) मेघावी छात्र/छात्राओं हेतु पुरस्कार योजना।
- (ब) प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना
- (स) व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना
- (द) गैर व्यावसायिक स्नातक शिक्षा हेतु अनुदान योजना
क्रियान्वयन का क्षेत्र
योजना का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के पंजीकृत पत्र तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार बच्चों के लिए होगा।
हितग्राहियों की पात्रता-
मेघावी छात्र/छात्राओं हेतु पुरस्कार योजना
- प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष कक्षा 9वी में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एक छात्रा को रूपये 2000/- 10वी में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र व एक छात्रा को रूपये 2500/- एवं 12वी में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र व एक छात्रा को रूपये 3000/- पुरुस्कार राशि दी जाती है। उक्तरोक्त योजना की पात्रता तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के पुत्र / पुत्रियों को होगी।
- संग्राहक परिवार उसको माना जायेगा जिनके द्वारा विगत तीन वर्षों में कम से कम दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 500 गडी तेंदूपत्ता तोड़ा गया हो।
- प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कक्षा 10वी में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले समस्त छात्र / छात्रा को रूपये 15000/- एवं 12वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले समस्त छात्र/ छात्रा को रुपये 25000/- पुरुस्कार राशि दी जाती है।
- उपरोक्त योजना की पात्रता तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के पुत्र / पुत्रियों को होगी। संग्राहक परिवार उसको माना जायगा जिनके द्वारा बिगत तीन वर्षों में कम से कम दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 500 गड्डी पत्ता तोड़ा गया हो।
व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना
- प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर पर प्रत्येक एक विद्यार्थीका हेतु किया जाता है जिसने किसी भी राज्य शासन / केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी व्यावसायिक कोर्स (जैसे- इंजीनियरिंग मेडिकल विधि, एम.बी.ए.) आदि में प्रवेश लिया हो विद्यार्थी को कोर्स के प्रथम वर्ष में रूपये 10000/- एवं द्वितीय तथा पश्चातवर्ती वर्षों में 5000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 04 वर्षो तक राशि प्रदान की जाती है।
- एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे विद्यार्थी का चयन किया जिसने कि कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया हो।
- उपरोक्त योजना की पात्रता तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के पुत्र पुत्रियों को होगी। संग्राहक परिवार उसको माना जायेगा जिनके द्वारा विगत तीन वर्षों में कम से कम दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 500 गड्डी तेंदूपत्ता तोड़ा गया। ।
- छात्रवृत्ति योजना का लाभ द्वितीय तथा आगामी वर्ष में तब ही मिलेगा जय विद्यार्थी के द्वारा विगत वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये जाये तथा उनके परिवार के द्वार न्यूनतम 500 गीत संग्रह किया जायेगा। यदि एक वर्ष में दो सेमेस्टर होते है तो दोनो सेमेस्टर में प्राप्त अंकों का योग कर प्रतिशत की गणना की जायेगी।
गैरव्यावसायिक स्नातक शिक्षा हेतु अनुदान योजना
- प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर पर प्रत्येक परिवार के मुखिया के पुत्र पुत्री एकत्र एक छात्रा का चयन किया जाता है जिसने किसी भी राज्य शासन / केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण किसी गैर-व्यवसायिक कोर्स हेतु प्रवेश लिया हो।
- विद्यार्थी को कोर्स के प्रथम वर्ष में रुपये 5000/- द्वितीय वर्ष में 4000 रूपए एवं तृतीय वर्ष में 3000 रूपए अर्थात 03 वर्षों में 12000/- की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे विद्यार्थी का चयन किया जायेगा जिसने कि कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया हो ।
- उपरोक्त योजना की पात्रता तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के पुत्र / पुत्रियों को होगी । संग्राहक परिवार उसको माना जावेगा जिनके द्वारा विगत तीन वर्षों में कम से कम दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 500 गड्डी तेंदूपत्ता तोड़ा गया हो।
- छात्रवृत्ति योजना का लाभ द्वितीय एवं आगामी वर्ष में तब ही मिलेगा जब विद्यार्थी द्वारा विगत वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए जाए तथा उनके परिवार के द्वारा न्यूनतम 500 गड्डी तेंदूपत्ता संग्रहण किया जाए।
- यह एक वर्ष में दो सेमेस्टर होते हैं तो दोनों सेमेस्टर में प्राप्त अंकों का योग कर प्रतिशत की गणना की जाएगी।
संपर्क सूत्र-
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित वन धन भवन, सेक्टर 24, नया रायपुर, अटल नगर
सामूहिक सुरक्षा योजना
प्रारंभ
01 अप्रैल 2020
योजना का उद्देश्य
प्रदेश के पंजीकृत तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के सदस्यों (मुखिया का छोड़कर) को सुरक्षा प्रदान करने हेतु छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर द्वारा संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना दिनांक 01.04.2020 से संचालित की गई है, जिसमें तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के पंजीकृत सदस्य (मुखिया को छोड़कर) की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके दावेदार (मुखिया) को सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराया जाता है।
क्रियान्वयन का क्षेत्र
योजना का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के पंजीकृत पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के सदस्यों (मुखिया का छोड़कर) के लिए होगा। हितग्राहियों की पात्रता इस योजना हेतु ऐसे संग्राहक जो निम्नलिखित अर्हताओं की पूर्ति करता हो, पात्र होंगे
- विगत 2 वर्षो के तेंदुपत्ता संग्राहक सर्वे पंजीयन रजिस्टर में संग्राहक का नाम तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के सदस्य के रूप में दर्ज हो।
- ऐसे संग्राहक जिसकी मृत्यु होने के पूर्व विगत 2 सीजन वर्षो में न्यूनतम 500-500 गड्डी के संग्रहण हेतु भुगतान किया गया है।
- संग्राहक परिवार के मुखिया की आयु मृत्यु दिनांक अथवा दुर्घटना दिनांक को पूर्ण 18 वर्ष हो, तथा 60 वर्ष से अधिक न हो।
संपर्क सूत्र-
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित वन धन भवन, सेक्टर 24 नया रायपुर, अटल नगर
राज्यस्तरीय सी-मार्ट
शुरू होने की तिथि
10 जनवरी 2022
योजना का उद्देश्य
राज्य में स्व-सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों एवं अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित / प्रसंस्कृत उत्पादों को सुनिश्चित एवं संगठित विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराना, जिससे इन व्यवसाय से जुड़े हितग्राहियों की आय में वृद्धि हो सके ।
क्रियान्वयन का क्षेत्र
राज्य में 05 राज्य स्तरीय सी-मार्ट आउटलेट की स्थापना रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में की जानी है जिसमें राज्य स्तरीय सी-मार्ट दुर्ग एवं जगदलपुर का उद्घाटन 27 अगस्त 2022 एवं दिनांक 07 अक्टूबर 2022 को किया जा चुका है तथा राज्य स्तरीय सी-मार्ट बिलासपुर एवं अंबिकापुर का वर्चुअल उद्घाटन 02 दिसम्बर 2022 को किया गया।
हितग्राहियों की पात्रता
छ.ग. राज्य के दुग्ध महासंघ, माटी कला बोर्ड, हस्तशिल्प, हाथकरघा, कलेक्टर सेक्टर के स्व सहायता समूह एवं अन्य उत्पादक समूह ।
संपर्क सूत्र
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित वन धन भवन, सेक्टर 24 नवा रायपुर, अटल नगर।
न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना
योजना का उद्देश्य
लघु वनोपज बाजार के विकास का समर्थन करने और जन जातीय संग्रहण कर्ताओं के लिए उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य और लघु वनोपजों के मूल्य श्रृंखला विकास द्वारा लघु वनोपजों का विपणन ।
पात्रता –
प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति द्वारा पंजीकृत सदस्य । क्रियान्वयन का क्षेत्र जिला रायपुर, दुर्ग एवं बेमेतरा को छोड़कर संपूर्ण छ.ग. राज्य ।
संपर्क सूत्र
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित वन धन भवन, सेक्टर 24 नवा रायपुर, अटल नगर –
फूल इमली प्रसंस्करण कार्यवनधन विकास योजना
प्रारंभ
वर्ष 2019
योजना का उद्देश्य
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय लघु वनोपज के प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर – आदिवासियों को उनके वनोपज का अधिकाधिक मूल्य दिलाना तथा वनोपज का मूल्य संवर्धन करना।
क्रियान्यन का क्षेत्र
संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
पात्रता-
वनधन विकास केन्द्र की स्थापना ऐसे कैचमेंट क्षेत्र में हों, जहां वनोपज संग्रहण अधिक होता हो एवं उसके संचालन हेतु 05 से 10 कि.मी परिधि के अंतर्गत आने वाले ऐसे प्रभारी स्व सहायता समूह तथा अन्य सहायक स्व सहायता समूह का चयन किया जाता है जो सक्रिय तथा बैंक में खाता धारक एवं ऋण लेने में सक्षम हो ।
संपर्क सूत्र-
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित वन धन भवन, सेक्टर 24 नवा रायपुर, अटल नगर।
लाख उत्पादकों को अल्पकालीन ऋण वितरण योजना, 2021
प्रारंभ
सितंबर 2021
योजना का उद्देश्य
छत्तीसगढ़ राज्य में लाख पालन की खेती हेतु लाख पोषक वृक्षों की अत्यधिक उपलब्धता होने के कारण राज्य में लाख पालन की खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु लाख पालक कृषकों के पास उपलब्ध संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए उक्त कृषकों को कृषि ऋण प्रदाय कर लाख पालन की खेती करके राजा में लाख उत्पादन को बढ़ाया जाना ।
क्रियान्वयन का क्षेत्र
राज्य के 18 जिलों अंतर्गत 20 जिला यूनियनों में चयनित कुल 148 लाख उत्पादन क्लस्टर अंतर्गत 150 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति में किया जावेगा।
हितग्राहियों की पात्रता
वे सभी कृषक जिनके खेत में उपलब्ध या खड़े पोषक वृक्ष जैसे- कुसुम पलाश एवं बेर हो व राजस्व रिकार्ड में इंद्राज किया गया हो, वे इस योजना हेतु पात्र होंगे या लाख पालन की खेती स्व-सहायता समूह के माध्यम से किया जाना हो ।
संपर्क सूत्र
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित वन धन भवन, सेक्टर 24 नवा रायपुर, अटल नगर
कोसा कोकून क्रय / संग्रहण योजना
प्रारंभ 01 अगस्त 2022
योजना का उद्देश्य
बस्तर संभाग के जनजातियों एवं कोसा संग्राहकों को रैली कोसा के समर्थन मूल्य द्वारा लाभान्वित कर स्वरोजगार प्रदान किया जाना।
क्रियान्वयन का क्षेत्र
वृत्त जगदलपुर जिला यूनियन सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर वृत्त -कांकेर जिला यूनियन दक्षिण कोण्डागांव, केशकाल, नारायणपुर कांकेर, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर।
हितग्राहियों की पात्रता
प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति द्वारा पंजीकृत सदस्य ।
संपर्क सूत्र
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित वन धन भवन, सेक्टर 24 नवा रायपुर, अटल
मिलेट मिशन योजना
प्रारंभ
01 दिसंबर 2021
योजना का उद्देश्य
राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कोदो, कुटकी रागी जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य (कोदो एवं कुटकी 3 हजार रूपए प्रति क्विंटल एवं रागी 3377 रूपए प्रति क्विंटल) में क्रय किये जाने तथा अनुसूचित जनजातीय के लोगों की आय को बढ़ावा कोदो, कुटकी तथा रागी के उत्पादकता को बढ़ाने हेतु मिलेट मिशन के अंतर्गत राज्य के 14 जिलों के जिला कलेक्टर तथा पडत हैदराबाद के बीच एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है।
क्रियान्वयन का क्षेत्र
संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य ।
हितग्राहियों की पात्रता
प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति द्वारा पंजीकृत सदस्य ।
संपर्क सूत्र
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित वन धन भवन, सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर
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