CG Police SI Recruitment 2021 : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2018 में एसआई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था । अभी-अभी छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के नियम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के राजपत्र में 24 जुलाई 2021 को जारी कर दिए गए हैं । आने वाले कुछ समय में छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई भर्ती देखने को मिल सकती है ।
Cg Police SI Bharti : राज्य सरकार 975 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती करने जा रही है । जिसका आवेदन 1 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक चलेगा । 2018 में जिन अभ्यर्थियों ने सब इंस्पेक्टर एवं सूबेदार परीक्षा के लिए आवेदन किया था उन्हें भी दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा लेकिन उनसे आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
Chhattisgarh Police SI Recruitment 2021 में आवेदन करने के संबंध में समस्त जानकारी जैसे :- विभाग का नाम ( Name Of Department ) , पदों की संख्या ( Number Of Post ), पदों का नाम ( Name Of Posts), शैक्षणिक योग्यता ( Education Qualification for SI exam ), आयु सीमा (Age Limit), आवेदन की महत्वपूर्ण दिनांक ( Important Dates Of Application ), चयन प्रक्रिया ( Selection Process) , आवेदन शुल्क (Application Fee ), आवेदन शुल्क का भुगतान (Payment Of Application Fee) , वेतन मान ( Salary ), आवेदन की प्रक्रिया ( Application Process for SI) , नौकरी का स्थान ( Job Location for CG SI ), आवेदन कैसे करे ( How To Apply for Sub Inspector) , पाठ्यक्रम एवं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के पुराने सालों के प्रश्न वो भी PDF फॉरमेट में । आदि सभी जानकारी आपको विस्तार से इस पोस्ट में दी गई हैं ।
विभाग का नाम | छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग (CG Police Department Website ) |
पदों की संख्या | विभिन्न पद । |
पदों का नाम | सूबेदार, सब इंपेक्टर, उप-निरीक्षक, प्लाटून कमाण्डर । |
शैक्षणिक योग्यता | ग्रेजुएशन डिग्री । |
आयु सीमा | 18 से 30 वर्ष । |
वेतन मान | पद के नियमानुसार । |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन । |
नौकरी का स्थान | छत्तीसगढ़ । |
शारीरिक अर्हता | पुरुष एवं महिला का अलग अलग |
कुल पद | 975 |
Table of Contents
Important Dates of CG SI Exam 2021
छत्तीसगढ़ पुलिस सब-इंस्पेक्टर | दिनांक |
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभिक तारीख | 1 अक्टूबर 2021 |
फॉर्म भरने की अंतिम तारीख | 31 अक्टूबर 2021 |
फॉर्म में संसोधन की अंतिम तारीख | 15 नवम्बर 2021 |
एडमिट कार्ड जारी करने की दिनांक | 15 दिसंबर 2021 |
लिखित परीक्षा डेट | 29 जनवरी 2023 |
Chhattisgarh Sub Inspector Application Fee
छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार से हैं ।
S.No | Category | Application Fee |
1 | General | 400 ₹ |
2 | OBC | 400 ₹ |
3 | ST/SC | 200 ₹ |
Physical Requirement for Chhattisgarh Sub Inspector Post 2021
शारीरिक माप का मान – अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण, नियम 8 के उप-नियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता के अनुसार किया जायेगा।
(3) शारीरिक अर्हता – अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अनिवार्य रूप से होनी चाहिये :-
(क) ऊँचाई – 168 से.मी. या उससे अधिक (पुरूष अभ्यर्थियों के लिये) 153 से.मी. या उससे अधिक (केवल महिलाओं के लिये)
(ख) सीना – बिना फुलाये 81 से.मी. फुलाने पर 86 से.मी.
(अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 से.मी. का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार
की छूट नही दी जायेगी। महिला अभ्यर्थी, इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी।
विवरण | ऊंचाई (Height) | छाती (Chest) |
पुरुष (Male | 168 से.मी. | 81-86 से.मी. |
महिला (Female) | 153 से.मी. | – |
(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नही होना चाहिए।
अभ्यर्थी में नॉक-नी, फ्लैट फूट नहीं होना चाहिए। नॉक-नी एवं फ्लैट फुट संबंधी पात्रता मापदण्ड समस्त पदों के लिये अनिवार्य होंगी। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नही होना चाहिए, आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6,/6 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे की 6,//9 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगो का भेद करने में अभ्यर्थी, सक्षम होना चाहिए।
टिप्पणी -शारीरिक माप के संबंध में किसी विवाद की दशा में, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।
CG Police SI Exam 2021 Pattern
1.प्रारंभिक लिखित परीक्षा
2. मुख्य लिखित परीक्षा
3. शारीरिक दक्षता परीक्षा
4. साक्षात्कार
प्रारंभिक लिखित परीक्षा – उपरोकतानुसार योग्य पाये जाने पर
अभ्यर्थी की. कम्प्यूटराइज्ड वैकल्पिक प्रकार की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, जो 300 अंकों की होगी तथा समय दो घंटे का होगा। इस परीक्षा में मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न रहेंगे। इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर एक गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी, जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के केवल 20 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा।
अन्तिम अभ्यर्थी, जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किये हैं, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या 20 गुना से अधिक हो जाती हो।
मुख्य लिखित परीक्षा :-
(क) हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता :- यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। हिन्दी के लिये 125 अंक तथा अंग्रेजी के लिये 75 अंक होंगे।
(ख) सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन :- यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि तीन घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी।
(ग) एप्टीट्यूड टेस्ट :- यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी।
(घ) विज्ञान (गणित, भौतिकी और रसायन) परीक्षा :- यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी। यह परीक्षा, केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी, जो अनुसूची-तीन में यथा विनिर्दिष्ट. उप-निरीक्षक (रेडियो) / (अंगुलचिन्ह) / (प्रश्नाधीन दस्तावेज) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो।
(ड.) कम्प्यूटर विज्ञान की परीक्षा :- यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी। यह परीक्षा, केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी, जो अनूसूची-तीन में यथा विनिर्दिष्ट उप-निरीक्षक (कम्प्यूटर), उप-निरीक्षक[सायबर काईम) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो।
पृथक चयन सूचियां :- प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्तांको को जोड़कर, पृथक से सूबेदार, उप-निरीक्षक, उप-निरीक्षक (विशेष शाखा), प्लाटून कमाण्डर की एक, उप-निरीक्षक (रेडियो), (अंगुल चिन्ह) / (प्रश्नाधीन दस्तावेज) की एक तथा उप-निरीक्षक (कम्प्यूटर), उप-निरीक्षक (सायबर काईम) की एक, कुल तीन पृथक-पृथक गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी, जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के पांच गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा।
अंतिम अभ्यर्थी, जिस पर पांच गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किये हैं, को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या पांच गुना से अधिक हो जाती हो।
शारीरिक दक्षता परीक्षा CG Police SI Physical Test
शारीरिक दक्षता परीक्षा :-. शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान आवेदक का शारीरिक नापजोख, नियम 8 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) से (घ) के अनुसार (आंखों की दृष्टि एवं आंखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर) किया जायेगा तथा अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र, केवल शारीरिक नापजोख परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही दिया जायेगा।
यदि इस विषय में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो जिला चिकित्सा मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।
शारीरिक दक्षता परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यह परीक्षा कुल 300 अंकों का होगा और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होंगी :-
प्रतिस्पर्धायें | अंक | |
(क) | लम्बी कूद | 60 अंक |
(ख) | ऊंची कूद | 60 अंक |
(ग) | गोला फेंक | 60 अंक |
(घ) | 100 मीटर दौड़ | 60 अंक |
(ड.) | 500 मीटर दौड़ | 60 अंक |
प्रत्येक प्रतिस्पर्धाीओं के लिए दिये जाने वाले अंकों का विस्तृत विवरण अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट किये गये हैं. किन्तु उप-निरीक्षक(कम्प्यूटर), उप-निरीक्षक (सायबर काईम) के पद हेतु, उपरोक्त प्रतिस्पर्धाएं केवल क्वालीफाईंग स्वरूप का होगा एवं इनके लिए कोई अंक नहीं दिये जायेंगे।
केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30 प्रतिशत अंक अर्जित किये हों, अर्थात् इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को, इसी स्तर पर अनुतीर्ण घोषित कर दिया जावेगा और उनका सक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
साक्षात्कार
साक्षात्कार :- साक्षात्कार 100 अंकों का होगा।
बोनस अंक :- 10
राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीण्यता (केवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, जिनका सीधा संचालन उस खेल के
अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी |)
सेवा में नियुक्ति– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं।
सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तें– सीधी भर्ती के लिए पात्र होने के लिये अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्
(3) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
CG Police Sub Inspector Age Limit
(2) आयु – (क) विज्ञापन प्रकाशित होने के कैलेण्डर वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस को अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची में कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 5 वर्षतक शिथिलनीय होगी;
(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगीः-
(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;
(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का
नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;
(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो “छंटनी किया गया शासकीय सेवक” हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।
(घ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये
अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।
(ड) विधवा, परित्यक्ता या विधवा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 4984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम,/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा, 36 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;
(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तंथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई सेवा के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।
CG Police Sub Inspector Eligibility
(3) शारीरिक अर्हता – अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अनिवार्य रूप से होनी चाहिये :-
(क) ऊँचाई – 68 से.मी. या उससे अधिक (पुरूष अभ्यर्थियों के लिये) 453 से.मी. या उससे अधिक (केवल महिलाओं के लिये)
(ख) सीना – बिना फुलाये 84 से.मी. फुलाने पर 86 से.मी.
(अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 से.मी. का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार
की छूट नही दी जायेगी। महिला अभ्यर्थी, इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी।
- अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नही होना चाहिए।
- अभ्यर्थी में नॉक-नी, फ्लैट फूट नहीं होना चाहिए। नॉक-नी एवं फ्लैट फुट संबंधी पात्रता मापदण्ड समस्त पदों के लिये अनिवार्य होंगी।
- साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए।
- अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नही होना चाहिए, आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/6 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे की 6/9 से कम नहीं होना चाहिए।
- मुख्य रंगो का भेद करने में अभ्यर्थी, सक्षम होना चाहिए।
Educational Qualification for Chhattisgarh Police SI exam
(4) शैक्षणिक अ्हताएं – अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में दर्शाये गए सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए:
स. क्र. | पदों के नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | विहित शैक्षणिक अर्हता |
1. | सूबेदार | 21 वर्ष | 28 वर्ष | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष |
2. | उप-निरीक्षक (पुरूष एवं महिला) | 21 वर्ष | 28 वर्ष | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष |
3. | उप-निरीक्षक (विशेष शाखा) | 21 वर्ष | 28 वर्ष | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष |
4. | उप-निरीक्षक (रेडियो) | 21 वर्ष | 28 वर्ष | किसी मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय सेइलेक्ट्रानिक / इलेक्ट्रिकल टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम |
5. | उप-निरीक्षक (अंगुल चिन्ह) | 21 वर्ष | 28 वर्ष | शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष |
6. | उप-निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज) | 21 वर्ष | 28 वर्ष | शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष |
7. | प्लाटून कमाण्डर | 21 वर्ष | 28 वर्ष | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष |
8. | उप-निरीक्षक (कम्प्यूटर) | 21 वर्ष | 28 वर्ष | शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए),/ बीएससी (कम्प्यूटर) में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष |
उप-निरीक्षक (सायबर काईम) | 21 वर्ष | 28 वर्ष | शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए),/ बीएससी (कम्प्यूटर) में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष |
परन्तु यह कि:-
(क) अपवादिक मामलों में, समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी, जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा // चयन में विचारण के लिये पात्र बनाती हो, और
(ख) समिति, अपने विवेकानुसार, ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा,/चयन में सम्मिलित कर सकेगी, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हों, जो शासन द्वारा विर्निदिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हो।
Ineligibility for Chhattisgarh Police SI exam
निरहता.- (॥) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन््हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा / चयन हेतु उपस्थित होने के लिये निरहित माना जायेगा।
(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी: परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, .ऐसे अभ्यर्थियों को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:
परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि वह ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम निराकरण न कर दिया जाए।
(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा.- () परीक्षा / साक्षात्कार के संबंध में किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे समिति द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा / साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरहित हो जायेगा एवं उसका चयन नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।
प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती — (() सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा, ऐसे अंतरालों में आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करें।
(2) चयन द्वारा- (एक) अनुसूची-दो में दर्शाई गई सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करें।
(दो) सेवा में सम्मिलित पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लेकर किया जायेगा।
(3) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 4994 (क. 24 सन् 4994) के प्रावधान और राज्य शासन द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन समय-समय पर जारी अनुदेश लागू होंगे।
(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर उसी कम से विचार किया जायेगा, जिस कम से उनके नाम नियम ॥42 में विर्निदिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान कुछ भी क्यों न हो।
() अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये
रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और
अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये उप-नियम (3) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
6) कुल रिक्त पदों के पांच प्रतिशत पद, विभागीय अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे। यह समस्तर आरक्षण है और पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अग्रनीत (कैरीफारवर्ड) नहीं होंगे।
(7) शासन के निर्देशानुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण रहेगा: परन्तु यह कि विभाग मंत्रीपरिषद के पूर्व अनुमोदन से, नियुक्ति के प्रतिशत को, 40 प्रतिशत तक कम कर सकेगा।
समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.— (3) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो उक्त स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।
(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 964 के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों। वास्तविक रिक्त पदों के अतिरिक्त आरक्षण नियमों का पूर्णतः: पालन करते हुए, कुल पदों के 25 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी।
(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नही हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।
Selection Procedure for CG SI Exam 2021
चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.- (1) सीधी भर्ती के लिये अंतिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा साक्षात्कार तथा बोनस अंक में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी ।
(मेरिट लिस्ट) – मुख्य लिखित परीक्षा + शारीरिक दक्षता परीक्षा + साक्षात्कार + बोनस अंक
नियुक्तियां, पदों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, गुणागुण सूची के अनुसार की जाएगी, किन्तु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जायेगा, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
उप-निरीक्षक (कम्प्यूटर), उप-निरीक्षक (सायबर काईम) के पदों के लिये गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट), ऐसे अभ्यर्थियों के लिये तैयार की जायेगी, जो अन्य समस्त परीक्षाओं, जिसमें मुख्य लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं बोनस अंक शामिल है, में प्राप्त अंकों के आधार पर नियम 6 के उप-नियम (8) के खण्ड (पांच) के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हो।
(2) एक समान कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता, उनकी जन्म तिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी। अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा।
(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची, इसके जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।
परिवीक्षा अवधि तथा प्रशिक्षण.- (॥) प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के संबंध में उसका चरित्र सत्यापन किया जाएगा। चरित्र सत्यापन रिपोट अनुकूल पाये जाने पर, सफल अभ्यर्थी, जिनका नाम चयन सूची (मेरिट लिस्ट) में आया है, को 3 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी, जिसे परिवीक्षा पर नियुक्ति .प्रस्ताव भेजा गया हो, दिये गये दिनांक तथा निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित नहीं होता है, तो पुलिस महानिदेशक के आदेश से ऐसे अभ्यर्थी का नाम, चयन सूची से हटाया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकारी यह आदेश जारी कर सकेगा कि वह, उस अभ्यर्थी के नियुक्ति प्रस्ताव जारी करे, जिसका नाम गुणागुण सूची में ठीक नीचे दिया गया है तथा जिसे ऐसे प्रस्ताव के लिये अन्यथा उपयुक्त पाया गया है, अर्थात्ः-
सैलरी : CG Police SI Salary In Hand
(क) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :-
प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत;
द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत;
तृतीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत;
परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।
(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।
(ग) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति
भी सम्मिलित है।
(2) प्रशिक्षण में प्रवेश लेने पर, प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा यथा निर्धारित वर्दी की अनुमानित लागत और सुरक्षा निधि (काशन-मनी) जमा करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों को, केवल सुरक्षा निधि (काशन-मनी) जमा करना होगा।
(3) निर्धारित प्रशिक्षण, विर्निदिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य इकाईयों में नियुक्ति के पश्चात् दिया जायेगा। निर्धारित लिखित, मौखिक तथा
प्रायोगिक परीक्षा में असफल रहने तथा समय-समय पर निर्धारित मानदण्डों द्वारा प्रशिक्षण उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की स्थिति में
परिवीक्षा कालावधि बढ़ाई जा सकेगी, फिर भी असफल होने पर, उसे सेवा से मुक्त भी किया जा सकेगा।
पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.- (॥) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची-चार में वर्णित सदस्य होंगे। तथापि, यदि विभागीय पदोन्नति समिति में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को छोड़कर नाम निर्देशित किये गये अन्य सदस्यों में से, यदि कोई सदस्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो समतुल्य श्रेणी के एक और अधिकारी को, विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जायेगा और विभागीय पदोन्नति समिति की संख्या अपेक्षित सीमा तक बढ़ाई गई समझी जायेगी। साथ ही शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ 43-8 / 209 / आ.प्र./ 4-3, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27.08.2020 के परिपालन में समिति में एक महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य है।
(2) समिति की बैठक ऐसे अनन््तरालों में होगी, जो सामान्यतः एक वर्ष से अधिक न हो।
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