Shaheed Mahendra Karma Tendupatta Sangrahak Samajik Suraksha Yojana : शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रारंभ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए किया गया है ।
इस लेख के माध्यम से आप शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
Table of Contents
Shaheed Mahendra Karma Tendupatta Sangrahak Samajik Suraksha Yojana Details
शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी संक्षेप मे नीचे टेबल में दी गई है ।
छत्तीसगढ़ की योजना | योजना से सम्बंधित जानकारी |
---|---|
योजना का नाम ? | Shaheed Mahendra Karma Tendupatta Sangrahak Samajik Suraksha Yojana |
योजना किसके द्वारा शुरू की गई ? | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा |
योजना कब शुरू की गई ? | 05 अगस्त 2020 |
किस राज्य की योजना है ? | छत्तीसगढ़ |
योजना का उद्देश्य क्या है ? | तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए |
योजना के लाभार्थी कौन ? | छत्तीसगढ़ के लोग |
किस वित्तीय वर्ष में ? | 2021 |
आवेदन प्रक्रिया कैसी है ? | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट क्या है ? |
शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना
शुरू होने की तिथि-
05 अगस्त 2020
उद्देश्य
छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग 12.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना संचालित है, जिसने संग्राहक परिवार के पंजीकृत मुखिया की आकस्मिक मृत्यु दुर्घटना जनित मृत्यु पूर्ण निःशक्तता एवं आशिक निःशक्तता की स्थिति में सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराया जाता है।
क्रियान्वयन का क्षेत्र
योजना का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के पंजीकृत पात्र तेंदूपत्ता संग्राहको एक होगा।
हितग्राहियों की पात्रता
योजना हेतु ऐसे संग्राहक जो निम्नलिखित अर्हताओं की पूर्ति करता ही पात्र होगे :-
- विगत 2 वर्षों के तेंदूपत्ता संग्राहक सर्वे पंजीयन रजिस्टर में संग्राहक का नाम तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के रूप में दर्ज हो।
- ऐसे संग्राहक जिसकी मृत्यु होने के पूर्व विगत 2 सीजन वर्षों में न्यूनतम 500-500 गड्डी पत्ता के संग्रहण हेतु भुगतान किया गया है।
- संग्राहक परिवार के मुखिया की आयु मृत्यु दिनांक अथवा दुर्घटना दिनांक को 15 वर्ष से अधिक हो तथा 50 वर्ष तक 1
संपर्क सूत्र
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास संघ मर्यादित वन चन भवन, सेक्टर 24 नया रायपुर अटल नगर
तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार छात्रवृत्ति योजना
Education schemes have been started for the children of head of tendu leaves gatherer families who have collected 500 or more gaddies of tendu leaves in at least one of the last two years.
- (अ) छात्र छात्राओं हेतु पुरुस्कार
- (ब) प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना
- (स) व्यावसायिक वृत्ति योजना
- (द) गैरव्यावसायिक स्नातक शिक्षा हेतु अनुदान योजना
शुरू होने की तिथि-
- (अ) मंच छात्र/छात्राओं हेतु पुरूस्कार योजना वित्तीय वर्ष 2011-12
- (ब) प्रतिभाशाली शिक्षा वित्तीय वर्ष 2013-14
- (स) व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना वित्तीय वर्ष 2011-12
- (द) गैर व्यावसायिक स्नातक शिक्षा हेतु अनुदान योजना- वित्तीय वर्ष 2012-13
योजना का उद्देश्य
तेंदुपत्दूता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न छात्रवृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जो निम्न है-
- (अ) मेघावी छात्र/छात्राओं हेतु पुरस्कार योजना।
- (ब) प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना
- (स) व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना
- (द) गैर व्यावसायिक स्नातक शिक्षा हेतु अनुदान योजना
क्रियान्वयन का क्षेत्र
योजना का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के पंजीकृत पत्र तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार बच्चों के लिए होगा।
हितग्राहियों की पात्रता-
मेघावी छात्र/छात्राओं हेतु पुरस्कार योजना
- प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष कक्षा 9वी में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एक छात्रा को रूपये 2000/- 10वी में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र व एक छात्रा को रूपये 2500/- एवं 12वी में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र व एक छात्रा को रूपये 3000/- पुरुस्कार राशि दी जाती है। उक्तरोक्त योजना की पात्रता तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के पुत्र / पुत्रियों को होगी।
- संग्राहक परिवार उसको माना जायेगा जिनके द्वारा विगत तीन वर्षों में कम से कम दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 500 गडी तेंदूपत्ता तोड़ा गया हो।
- प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कक्षा 10वी में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले समस्त छात्र / छात्रा को रूपये 15000/- एवं 12वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले समस्त छात्र/ छात्रा को रुपये 25000/- पुरुस्कार राशि दी जाती है।
- उपरोक्त योजना की पात्रता तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के पुत्र / पुत्रियों को होगी। संग्राहक परिवार उसको माना जायगा जिनके द्वारा बिगत तीन वर्षों में कम से कम दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 500 गड्डी पत्ता तोड़ा गया हो।
व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना
- प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर पर प्रत्येक एक विद्यार्थीका हेतु किया जाता है जिसने किसी भी राज्य शासन / केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी व्यावसायिक कोर्स (जैसे- इंजीनियरिंग मेडिकल विधि, एम.बी.ए.) आदि में प्रवेश लिया हो विद्यार्थी को कोर्स के प्रथम वर्ष में रूपये 10000/- एवं द्वितीय तथा पश्चातवर्ती वर्षों में 5000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 04 वर्षो तक राशि प्रदान की जाती है।
- एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे विद्यार्थी का चयन किया जिसने कि कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया हो।
- उपरोक्त योजना की पात्रता तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के पुत्र पुत्रियों को होगी। संग्राहक परिवार उसको माना जायेगा जिनके द्वारा विगत तीन वर्षों में कम से कम दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 500 गड्डी तेंदूपत्ता तोड़ा गया। ।
- छात्रवृत्ति योजना का लाभ द्वितीय तथा आगामी वर्ष में तब ही मिलेगा जय विद्यार्थी के द्वारा विगत वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये जाये तथा उनके परिवार के द्वार न्यूनतम 500 गड्डी पत्ता संग्रह किया जायेगा। यदि एक वर्ष में दो सेमेस्टर होते है तो दोनो सेमेस्टर में प्राप्त अंकों का योग कर प्रतिशत की गणना की जायेगी।
गैरव्यावसायिक स्नातक शिक्षा हेतु अनुदान योजना
- प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर पर प्रत्येक परिवार के मुखिया के पुत्र पुत्री एकत्र एक छात्रा का चयन किया जाता है जिसने किसी भी राज्य शासन / केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण किसी गैर-व्यवसायिक कोर्स हेतु प्रवेश लिया हो।
- विद्यार्थी को कोर्स के प्रथम वर्ष में रुपये 5000/- द्वितीय वर्ष में 4000 रूपए एवं तृतीय वर्ष में 3000 रूपए अर्थात 03 वर्षों में 12000/- की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे विद्यार्थी का चयन किया जायेगा जिसने कि कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया हो ।
- उपरोक्त योजना की पात्रता तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के पुत्र / पुत्रियों को होगी । संग्राहक परिवार उसको माना जावेगा जिनके द्वारा विगत तीन वर्षों में कम से कम दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 500 गड्डी तेंदूपत्ता तोड़ा गया हो।
- छात्रवृत्ति योजना का लाभ द्वितीय एवं आगामी वर्ष में तब ही मिलेगा जब विद्यार्थी द्वारा विगत वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए जाए तथा उनके परिवार के द्वारा न्यूनतम 500 गड्डी तेंदूपत्ता संग्रहण किया जाए।
- यह एक वर्ष में दो सेमेस्टर होते हैं तो दोनों सेमेस्टर में प्राप्त अंकों का योग कर प्रतिशत की गणना की जाएगी।
संपर्क सूत्र-
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित वन धन भवन, सेक्टर 24, नया रायपुर, अटल नगर
सामूहिक सुरक्षा योजना Group Insurance Scheme
Insurance Schemes for Tendu leaves Gatherers
प्रारंभ
01 अप्रैल 2020
योजना का उद्देश्य
प्रदेश के पंजीकृत तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के सदस्यों (मुखिया का छोड़कर) को सुरक्षा प्रदान करने हेतु छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर द्वारा संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना दिनांक 01.04.2020 से संचालित की गई है, जिसमें तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के पंजीकृत सदस्य (मुखिया को छोड़कर) की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके दावेदार (मुखिया) को सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराया जाता है।
क्रियान्वयन का क्षेत्र
योजना का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के पंजीकृत पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के सदस्यों (मुखिया का छोड़कर) के लिए होगा। हितग्राहियों की पात्रता इस योजना हेतु ऐसे संग्राहक जो निम्नलिखित अर्हताओं की पूर्ति करता हो, पात्र होंगे
- विगत 2 वर्षो के तेंदुपत्ता संग्राहक सर्वे पंजीयन रजिस्टर में संग्राहक का नाम तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के सदस्य के रूप में दर्ज हो।
- ऐसे संग्राहक जिसकी मृत्यु होने के पूर्व विगत 2 सीजन वर्षो में न्यूनतम 500-500 गड्डी के संग्रहण हेतु भुगतान किया गया है।
- संग्राहक परिवार के मुखिया की आयु मृत्यु दिनांक अथवा दुर्घटना दिनांक को पूर्ण 18 वर्ष हो, तथा 60 वर्ष से अधिक न हो।
संपर्क सूत्र-
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित वन धन भवन, सेक्टर 24 नया रायपुर, अटल नग
FAQ
प्रश्न : शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है ?
उत्तर :- छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग 12.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से योजना संचालित
प्रश्न : तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कुल कितनी सहायता राशि लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी ?
उत्तर :- 4 लाख रूपये तक
प्रश्न : तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना को कब प्रारंभ किया गया ?
उत्तर :- 05 अगस्त 2020
प्रश्न : Shaheed Mahendra Karma Tendupatta Sangrahak Samajik Suraksha Yojana योजना का संचालन किसके द्वारा ?
उत्तर :- वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से
प्रश्न : तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
उत्तर :- वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) की वेबसाइट से या ऑफलाइन
उम्मीद है आपको छत्तीसगढ़ के Shaheed Mahendra Karma Tendupatta Sangrahak Samajik Suraksha Yojana से संबंधित सारी जानकारी पसंद आई होगी।
आने वाले समय में आपको शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में अन्य अपडेट भी इस लेख में मिलते रहेंगे ।
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